नाबालिग बेटियों की हत्या करने वाले पिता को उम्र कैद
पत्नी से विवाद के बाद गुस्साए पति ने अपने दो नाबालिग बेटियों की गला काटकर हत्या कर दी थी। इस मामले में एडीजे-11 की कोर्ट ने दोषी पिता को उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मामला उत्तर प्रदेश के सम्भल जिले का है। वारदात 12 साल पहले अंजाम दी गई थी।
परिवार में पत्नी नईमा, छह और दस साल की दो बेटियां थीं। अप्रैल 2010 में उवैश का पत्नी नईमा से किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। इसके बाद वह दोनों बेटियों को लेकर मायके चली गई थी। पत्नी के मायके जाने से उवैश भड़क उठा। 14 अप्रैल 2010 की सुबह उवैश अचानक ससुराल पहुंच गया। वहां से अपनी छोटी बेटी को लेकर घर आ गया था। घर पहुंचकर चाकू से बेटी का गला रेत दिया।इसके बाद फिर से ससुराल पहुंचा और घर के बाहर खेल रही दूसरी बेटी का भी गला काट दिया। हत्या के बाद उवैश के साले मुहम्मद अकबर निवासी गुलजार नगर रायसत्ती थाना नखासा जनपद सम्भल ने मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस मामले की सुनवाई एडीजे-11 मोहित शर्मा की कोर्ट में चल रही थी। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने आरोपित उवैश को सजा से बचाने के लिए मानसिक रूप से कमजोर होने की दलील दी।