रेप-हत्या करने वाले को फांसी की सजा
उदयपुर। रेप के बाद 8 साल की बच्ची की हत्या और उसके शव के 10 टुकड़े करने के मामले में सोमवार को उदयपुर पॉक्सो-2 कोर्ट ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कमलेश को दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई है। दोषी के माता-पिता को 4-4 साल की सजा सुनाई है। हालांकि दंपती ने जमानत याचिका दायर कर रखी थी, ऐसे में उन्हें जमानत दे दी गई। मामले में कोर्ट ने 8 दिन पहले मुख्य आरोपी कमलेश (21) सहित उसके मामा-पिता को साक्ष्य मिटाने और सहयोग करने के आरोप में दोषी करार दिया था। मामले में आरोपी के वकील ने कोर्ट से समय मांगा था। जिस पर जज ने उन्हें 4 नवंबर तक का समय दिया था।

विधानसभा में सुरक्षा व्यवस्था का सख्त खाका तैयार, संवेदनशील सत्र से पहले हाई सिक्योरिटी प्लान लागू
असम में ‘मिया’ मुसलमानों को लेकर क्यों तेज हुई सियासी मुहिम? विवादित वीडियो से बढ़ा राजनीतिक टकराव
अधिकारी की छवि खराब करने की साजिश? थाने में दिया आवेदन
वाराणसी कचहरी में बम धमकी से हड़कंप, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर
कुक स्ट्रेट फतह करने वाले पहले एशियन पैरास्विमर बने सतेंद्र, 9 घंटे 22 मिनट में रचा इतिहास